CG Saksham Yojana GK 2023 – छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में “सक्षम योजना” आरंभ की गई है । इस योजना में गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन-यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्रदाय किया जाता है। योजनांतर्गत विधवा, कानूनी तौर पर तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है ।
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उक्त महिलाएँ उपलब्ध न होने पर 18 से 45 आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद महिलाएँ जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 1,00,000/- ( शब्दों में रूपये एक लाख मात्र) से कम हो, वे भी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होती हैं। कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पंजीकृत सामाजिक संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी परित्यक्त महिलाओं को लाभांवित किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28.09.2021 से अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए 40 हजार रूपये के गुणांक में राशि रूपये 02 लाख तक 03 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर आसान किश्तों में ऋण प्रदाय किया जा रहा है । यौन उत्पीड़न, एचआईवी पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही को भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता है ।