छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना कब लागू हुआ – प्रारंभ 02 अक्टूबर 2009
02 अक्टूबर 2009
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू की गई
कृषक जीवन ज्योति योजना General knowledge Question and answer
उद्देश्य
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू की गई ।
प्रावधान – इस योजनांतर्गत अस्थायी कृषि पंप एवं स्थायी कृषि पंप के लिए निम्नलिखित प्रावधान है
अस्थायी कृषि पंप
1. इस योजनांतर्गत पात्र कृषकों को
2. इस योजनांतर्गत पात्र कृषकों को 3-5 अश्व शक्ति (HP) तक कृषि पम्प के लिए बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है ।
3 अश्व शक्ति (HP) तक कृषि पम्प के लिए बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है ।
स्थायी कृषि पंप
1. नवंबर 2013 से इस योजनांतर्गत पात्र कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त भी दिया गया। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा की गई है कोई सीमा न रखते हुए मात्र 100 रूपए प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर से भुगतान करना होगा।
2. योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लेट रेट की सुविधा राज्य के 03 के सभी सिंचाई पंपों पर बिना पंप की क्षमता के सीमा से उपलब्ध करायी 05
3. इसके अंतर्गत किसानों को 5 अश्व शक्ति तक द्वितीय पंप के लिए रू. 200/- बा प्रतिमाह 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप के लिए रू. 200/- अश्व 5 अश्व शक्ति एवं 5 अश्व शक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए रू. 300/- प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक
इस वर्ग के किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क वि जा रही है । विद्युत खपत का कोई बंधन नहीं है ।
■ उपलब्धि – 30 सितंबर 2021 की स्थिति में योजनांतर्गत लगभग 5.81 लाख हितग्राही लाभांवित हो रहे हैं।
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