शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
05 अगस्त 2020
तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे हुए परिवार को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
· योजना की शुरुआत : 05 अगस्त 2020
· योजना का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे हुए परिवार को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
प्रमुख प्रावधान –
संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 50 वर्ष या 50 वर्ष से कम है, को
- सामान्य मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए तक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- दुर्घटना से मृत्य होने पर 4 लाख रुपए अनुदान राशि तथा
- दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति के 1 लाख रुपया सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 51 से 59 वर्ष के बीच है, को
- सामान्य मृत्यु में 30,000 रुपय
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/- तथा
- दुर्घटना से पूर्णविकलांग होने पर 75,000/-
- आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
नवीनतम प्रावधान :
तेंदूपत्ता संग्रहण दर को रू. 2,500/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रू. 4,000/- प्रति मानक बोरा किया गया।
छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार :
तेंदुपत्ता उत्पदन – वर्ष 2021-22 में 13.06 लाख मानक बोरा ।
अन्य जानकारी –
· देश में सबसे ज्यादा वनोपज खरीदने वाला पहला राज्य : छत्तीसगढ़
· देश में लघुवनोपजो की खरीदी में अकेले छत्तीसगढ़ का 75.38% का योगदान रहा।
· तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहा जाता हैं।
· वर्ष 2022 में तेंदूपत्ता की नीलामी की औसत दर 8,067 रुपये प्रति मानक बोरा की दर है।